उदयपुर जिले में एक बार फिर कानून के लंबे हाथ ने अपराधियों की संपत्ति पर सख्ती दिखाई है। अदालत ने कुख्यात हिस्ट्रीशीटर नारायण सिंह द्वारा आपराधिक कमाई से खरीदी गई एक स्कॉर्पियो वाहन को कुर्क करने का आदेश जारी किया है।
पुलिस ने दावा किया है कि यह गाड़ी अपराधों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल की जाती थी और इसका नंबर भी जानबूझकर “302” चुना गया, जो हत्या की धारा का प्रतीक है।
302 नंबर से फैलाता था दहशत
एएसपी मावली मनीष कुमार के अनुसार, आरोपी नारायण सिंह वर्ष 2010 से अपराध की दुनिया में सक्रिय है और अब तक उसके खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, अवैध हथियारों से फायरिंग, अपहरण, फिरौती की मांग और शराब तस्करी समेत 15 से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं।
उसने अपराध से मिली अवैध कमाई से एक काली रंग की स्कॉर्पियो खरीदी थी। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर “302” रखा गया था जिससे वह अपने नाम के साथ खौफ का माहौल बनाए रख सके। इस वाहन का उपयोग अपराध की कई घटनाओं में भी किया गया।
कोर्ट ने दिए आदेश – गाड़ी की कुर्की के लिए पुलिस ने अदालत में 16 मई 2025 को इस्तगासा पेश किया, जिसमें यह बताया गया कि स्कॉर्पियो अपराध की आमदनी से खरीदी गई है और इसका उपयोग गैरकानूनी कार्यों में किया गया है। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए गुरुवार को वाहन को कुर्क करने के निर्देश जारी किए।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, नारायण सिंह ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल, मोबाइल नंबर, और निजी संपत्तियों में भी जानबूझकर “302” अंक का इस्तेमाल किया है ताकि वह आमजन में डर पैदा कर सके।
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