राजस्थान न्यूज़: राजस्थान के अजमेर जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। पॉक्सो कोर्ट-2 ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने टिप्पणी की कि बालिकाओं के प्रति हो रहे अपराधों को रोकने के लिए कड़ा रुख अपनाना ज़रूरी है।
यह मामला नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। वर्ष 2024 में पीड़िता के पिता ने थाने में शिकायत दी थी कि जब वह और उसकी पत्नी घर से बाहर गए हुए थे, तभी एक युवक उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। जब घर लौटने पर बेटी नहीं मिली, तो उसकी तलाश की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।
बाद में पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब किया और उससे पूछताछ की। बयान में यह सामने आया कि युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया।
सरकारी पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संजय तिवारी ने पैरवी करते हुए अदालत में 14 गवाह और 28 दस्तावेज़ पेश किए। गवाहों के बयानों और दस्तावेज़ी साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना। गुरुवार को हुई अंतिम सुनवाई में कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई और 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया
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