कोटा में करीब 10 साल पुराने हत्या के प्रयास के एक सनसनीखेज मामले में कोर्ट ने शनिवार को बड़ा फैसला सुनाया।
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम-4 (ADJ-4) ने दो आरोपियों को दोषी मानते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सजा पाए दोषियों में जुबेर (39) निवासी किशोरपुरा और शाहिद खान उर्फ चिल्ली (39) निवासी दादाबाड़ी शामिल हैं। दोनों पर वर्ष 2015 में अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक पर पहले गोली चलाने और फिर चाकू से हमला करने का आरोप था। पीड़ित युवक को इस हमले में तीन गंभीर चोटें आई थीं।
दरअसल, परिवादी अब्दुल हनीफ ने महावीर नगर थाने में 17 अगस्त 2015 की रात की घटना को लेकर शिकायत दी थी। उसने बताया कि उसका नॉनवेज रेस्टोरेंट केशवपुरा सेक्टर-6 में है। रात करीब 10 बजे आरोपी शाहिद चिल्ली अपने तीन साथियों के साथ वहां पहुंचा और शराफत नामक युवक के बारे में पूछा। हनीफ ने शराफत को फोन कर बुलाया और कुछ ही देर में शराफत मौके पर पहुंचा।
शराफत और शाहिद चिल्ली के बीच बातचीत हो ही रही थी कि अचानक शराफत चिल्लाता हुआ बाहर भागा – “बचाओ, बचाओ, मुझे गोली मार दी!” हनीफ और रेस्टोरेंट कर्मचारी दौड़कर बाहर आए तो देखा कि शराफत के पेट से खून बह रहा था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया।
जांच और अदालत की कार्रवाई
पुलिस ने इस मामले में अनवर उर्फ गुड्डू, शाहिद खान उर्फ चिल्ली, आरिफ हुसैन, और जुबेर के खिलाफ मामला दर्ज किया था। चारों के खिलाफ चालान पेश किया गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कुल 22 गवाहों के बयान कराए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने जुबेर और शाहिद खान को दोषी करार दिया, जबकि अन्य आरोपियों पर फैसला अलग प्रक्रिया के तहत चल रहा है
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