कोटा में करीब तीन साल पुराने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 22 वर्षीय आरोपी युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह पूरा मामला था कि -अगस्त 2022 का है। कोटा के महावीर नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने रिपोर्ट दी थी कि वह सुबह काम पर चली गई थी। घर पर उसकी 12 साल की बेटी और 9 साल का बेटा थे। दोनों बच्चे ऑटो से एरोड्रम की तरफ गए। वहां दो युवक बाइक से आए और बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए।
आरोपी युवक कोटा ग्रामीण के देवली मांझी थाना क्षेत्र का रहने वाला था जो कोटा शहर में मजदूरी करता था। वह नाबालिग को अपने साथ जयपुर ले गया और छह दिन तक अपने पास रखकर दुष्कर्म किया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
नाबालिग को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में चालान पेश किया गया।
विशेष लोक अभियोजक महेश भंडारी ने बताया कि मजबूत गवाही और सबूतों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट क्रम संख्या-3 ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल की कठोर सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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