Wednesday, June 18, 2025
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राजस्थान न्यूज: बिजयनगर रेप-ब्लैकमेल केस में श्रवण जाट व दो नाबालिगों की जमानत खारिज

राजस्थान न्यूज: बिजयनगर के बहुचर्चित रेप, ब्लैकमेल और धर्मांतरण मामले में आज अजमेर स्थित विशेष पॉक्सो अदालत ने तीन आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।

इनमें एक कैफे संचालक श्रवण कुमार जाट और दो किशोर शामिल थे।

सरकारी अधिवक्ता प्रशांत यादव ने जानकारी दी कि यह वारदात बिजयनगर के ‘चील आउट कैफे’ में अंजाम दी गई थी। आरोपी श्रवण कुमार इस कैफे का संचालन करता था और पीड़िताओं को वहां लाने वाले अन्य आरोपियों से उसकी मिलीभगत थी। यादव के अनुसार, श्रवण को यह ज्ञात था कि नाबालिग लड़कियों को कैफे में लाकर गलत हरकतें की जा रही हैं, बावजूद इसके उसने ना तो उन्हें रोका और ना ही पुलिस को सूचना दी। उल्टे उसने आरोपियों से पैसे लेकर उन्हें जगह मुहैया कराई।

घटना के बाद श्रवण फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने कर्नाटक से पकड़कर हिरासत में लिया। जेल भेजे जाने के बाद श्रवण ने जमानत की गुहार लगाई थी, जिसे कोर्ट ने आज खारिज कर दिया।

दो अन्य नाबालिगों की याचिकाएं भी अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दीं कि दोनों पीड़िताओं को डराते-धमकाते थे और अन्य किशोरियों से दोस्ती करने का दबाव बनाते थे। वे अश्लील बातचीत करते और धार्मिक गतिविधियों में जबरन शामिल करने की कोशिश करते थे।

पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी को इस गैंग के मुख्य साजिशकर्ताओं में माना जा रहा है। 4 जून को इस मामले में पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी की जमानत भी नामंजूर की जा चुकी है।

अदालत ने उसकी भूमिका को गंभीर बताया है। न्यायालय ने अपने आदेश में टिप्पणी करते हुए कहा कि पीड़िता पर रोजा रखने, इस्लामी प्रार्थना पढ़ने, बुर्का पहनने और आरोपियों के साथ जाने के लिए मजबूर करना अत्यंत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।

सरकारी पक्ष के अनुसार, हकीम कुरैशी ने पीड़िता को धमका कर आरोपी सोहेल मंसूरी के साथ भेजने की साजिश रची थी। उसने यह भी कहा था कि जब पीड़िता बालिग हो जाएगी तो सोहेल उसे भगा ले जाएगा और उससे निकाह करेगा। साथ ही, पीड़िता पर अपना धर्म त्याग कर इस्लाम अपनाने का भी दबाव डाला गया।

पुलिस अब तक इस प्रकरण में कुल 16 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें 11 बालिग और 5 नाबालिग हैं।

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