राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाने के लिए चल रहे ‘गिवअप अभियान’ की समय सीमा बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने लोगों से अपील की है कि जो व्यक्ति सरकारी सस्ती दरों पर गेहूं ले रहे हैं, लेकिन पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करते, वे स्वेच्छा से योजना से बाहर हो जाएं।
विभाग ने चेताया है कि 1 सितंबर से ऐसे अपात्र लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और योजना लागू होने के समय से अब तक उठाए गए गेहूं की वसूली बाजार दरों पर की जाएगी।
सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, निजी वाहन मालिकों और एक लाख रुपए से अधिक सालाना आय वालों को स्पष्ट रूप से अपात्र की श्रेणी में रखा है। इस अभियान का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाना और वितरण प्रणाली पर अनावश्यक भार कम करना है।