राजस्थान न्यूज: देवली-उनियारा उपचुनाव के दौरान प्रशासनिक अधिकारी को थप्पड़ मारने के मामले में गिरफ्तार किए गए निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
न्यायमूर्ति अनिल उपमन की एकलपीठ ने मीणा को जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी किए हैं।
नरेश मीणा की पैरवी करते हुए अधिवक्ता डॉ. महेश शर्मा, फतेहराम मीणा और लाखन सिंह मीणा ने न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया कि यह घटना अचानक हुई थी, इसमें जानलेवा हमले का कोई पूर्व इरादा नहीं था। इसके बावजूद पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, जो तथ्यों के अनुरूप नहीं है।
वकीलों ने आरोप लगाया कि इस पूरे घटनाक्रम में एसडीएम की भूमिका शुरू से संदिग्ध रही है।
आरोप है कि एसडीएम द्वारा जबरन मतदान करवाया गया, जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष प्रक्रिया के विरुद्ध है। साथ ही, घटना दिन में घटी थी लेकिन एफआईआर देर रात एसडीएम की शिकायत पर दर्ज करवाई गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मामला पूर्वनियोजित ढंग से तैयार किया गया।
नरेश मीणा के खिलाफ पहले 26 प्रकरण दर्ज थे, जिनमें से 5 मामलों में वे बरी हो चुके हैं और कुछ प्रकरण राज्य सरकार द्वारा वापस ले लिए गए हैं। वर्तमान में उन पर केवल 12 मुकदमे लंबित हैं।
ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन के बीच हुआ था विवाद
यह घटना टोंक जिले के समरावता गांव की है। जहां उपचुनाव के दौरान स्थानीय निवासियों ने मतदान प्रक्रिया का विरोध किया था। नरेश मीणा जो इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार थे, गांववालों के साथ विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच उन्होंने प्रशासन पर जबरन मतदान कराने का आरोप लगाया।
इसके बाद मीणा मतदान केंद्र पहुंचे और वहाँ मौजूद एसडीएम अमित चौधरी से तीखी बहस के बाद उन्हें थप्पड़ मार दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया था।
बता दें कि समरावता गांव में थप्पड़कांड के बाद भड़की हिंसा को लेकर दर्ज मामलों में आरोपी नरेश मीणा की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने 12 फरवरी को खारिज कर दी थी। कोर्ट ने माना था कि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और ऐसे गंभीर आरोपों में आरोपी को ज़मानत देना उचित नहीं है।
एसडीएम थप्पड़ कांड में हाईकोर्ट ने आज नरेश मीणा को जमानत तो दी है, लेकिन समरावता हिंसा के मामले में जमानत खारिज होने के कारण नरेश को अभी जेल में रहना होगा। अगली सुनवाई जल्द होने की संभावना है।
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