नागौर जिले में 8 जून को क्षत्रिय करणी सेना द्वारा प्रस्तावित महासम्मेलन और तेजवीर सेना द्वारा इसके विरोध में ग्राम खरनाल में जुटान की घोषणाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाया है।
दोनों पक्षों के बीच सोशल मीडिया पर हो रही नकारात्मक टिप्पणियों और संभावित जातीय तनाव को देखते हुए नागौर जिले में 20 जून 2025 तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार पुरोहित ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी करते हुए कहा कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह जरूरी हो गया था।
प्रमुख बिंदु जो निषेधाज्ञा में शामिल…
- जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सभा पर प्रतिबंध – कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम बिना अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।
- हथियारों पर रोक – किसी भी प्रकार के हथियार, जैसे तलवार, चाकू, लाठी आदि लेकर चलने पर रोक रहेगी। सिर्फ बीमार, वृद्ध और सिख समुदाय को विशेष छूट दी गई है।
- सोशल मीडिया पर निगरानी – किसी भी तरह के भड़काऊ संदेश, वीडियो, पोस्ट आदि पर सख्त कार्रवाई होगी।
- ध्वनि यंत्रों पर नियंत्रण – रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अन्य समय में भी उपयोग के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।
- मदिरा सेवन और प्रचार पर रोक – सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना और दूसरों को उकसाना पूरी तरह वर्जित रहेगा।
- सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग प्रतिबंधित – किसी भी प्रकार का नारा लेखन, पोस्टर, चित्र आदि लगाना या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना वर्जित रहेगा।
यह आदेश आज 5 जून से तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और 20 जून तक प्रभावी रहेगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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