सीकर के पोक्सो कोर्ट संख्या-1 ने 9 साल की मासूम बच्ची से हुए अननेचुरल रेप के मामले में सख्त फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने साथ ही उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है और पीड़िता को पांच लाख रुपए की मुआवजा राशि देने के आदेश भी दिए हैं।
लोक विशिष्ट अभियोजन अधिकारी भवानी सिंह जेरठी ने बताया कि यह मामला 4 सितंबर 2022 का है, जब पीड़िता के पिता ने पुलिस को रिपोर्ट दी थी कि वह ट्रेन से हैदराबाद जा रहे थे, तभी रास्ते में पत्नी ने कॉल कर बताया कि पड़ोस में रहने वाला अजहर उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ घिनौना कृत्य किया। आरोपी अजहर, निवासी मोहम्मद असलम, पीड़िता के घर के पास ही अपनी ससुराल में रहता था।
घटना वाले दिन मासूम बच्ची घर के बाहर चबूतरे पर बैठी थी, तभी अजहर मोटरसाइकिल से आया और गोश्त लाने के बहाने उसे जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर अपने ससुराल ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ अननेचुरल रेप किया। जब बच्ची को खून आने लगा तो आरोपी ने डराते हुए कहा कि अगर घर वाले पूछें तो कह देना कि झूले से गिर गई थी।
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की। कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने 17 गवाह और 29 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। सभी गवाही और सबूतों के आधार पर पोक्सो कोर्ट संख्या-1 के न्यायाधीश विक्रम चौधरी ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया। साथ ही पीड़िता को पोक्सो पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के आदेश भी दिए हैं।यह फैसला ना केवल पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में एक मजबूत कदम है, बल्कि समाज में ऐसे अपराधों के खिलाफ कड़ा संदेश भी देता है।
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