सीकर: पॉक्सो कोर्ट-1 सीकर ने 17 वर्षीय नाबालिग से गैंगरेप के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना में शामिल दूसरे आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है।
कोर्ट ने पीड़िता को पीड़िता प्रतिकर योजना के तहत 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का आदेश भी दिया।
दोनों आरोपी ने किया था अपहरण और दुष्कर्म
लोक अभियोजक भवानी सिंह जेरठी ने बताया कि 3 सितंबर 2018 को पीड़िता के दादा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी पोती 1 सितंबर की सुबह स्कूल के लिए निकली थी लेकिन घर वापस नहीं लौटी। परिजनों ने काफी खोजबीन की, मगर कोई सुराग नहीं मिला। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
जांच में नाबालिग को बरामद किया गया। पीड़िता ने बयान में बताया कि स्कूल जाते समय गोकुलपुरा निवासी मंगल उर्फ मंगलचंद और अनिल कुमार उसे बहला-फुसलाकर एक कमरे में ले गए, जहां दोनों ने उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान आरोपी मंगलचंद की मौत हो गई, जिसके चलते उसके खिलाफ कार्रवाई समाप्त कर दी गई। शेष आरोपी अनिल कुमार को अदालत ने दोषी पाते हुए 20 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।
ट्रायल के दौरान एक आरोपी की मौत
मामले में एफएसएल रिपोर्ट, गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया गया। इस केस में कुल 33 गवाह और 48 दस्तावेज पेश किए गए। फैसला पॉक्सो कोर्ट-1 के जज विक्रम चौधरी ने सुनाया।
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